पुलिस पदाधिकारियों पर झूठे आरोप लगाने और वीडियो वायरल करने के मामले में महिला सिपाही गिरफ्तार
सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किशनगंज जिला बल में पदस्थापित और वर्तमान में निगरानी विभाग, पटना में प्रतिनियुक्त महिला सिपाही रिंकू कुमारी को मधेपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस का आरोप है कि महिला सिपाही ने मधेपुरा पुलिस एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ झूठे तथ्यहीन एवं भ्रामक आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया. इस मामले में मधेपुरा साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिंकू कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
वही सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि महिला सिपाही रिंकू कुमारी मूल रूप से मधेपुरा थाना क्षेत्र के मठाही वार्ड नंबर-01 की रहने वाली है. उम्र करीब 35 वर्ष बतायी गयी है. वर्तमान में किशनगंज जिला बल में महिला सिपाही के पद पर कार्यरत है और निगरानी विभाग, पटना में प्रतिनियुक्त थी.
पारिवारिक विवाद के बाद बढ़ा मामला
पुलिस के अनुसार, रिंकू कुमारी और उसके पति रूपेश कुमार रूपा के बीच वर्ष 2019 से विवाद चल रहा था। इससे पहले दोनों ने वर्ष 2010 में प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2013 में रिंकू कुमारी बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हुई थी.पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2019 में दोनों की आपसी सहमति से पति रूपेश कुमार रूपा का नसबंदी ऑपरेशन कराया गया था.इसके बाद पारिवारिक विवाद और बढ़ गया.वही बताया गया है कि रिंकू कुमारी की गोतनी नीतू देवी की छोटी बहन प्रीति कुमारी से रूपेश कुमार रूपा द्वारा दूसरी शादी किए जाने की बात सामने आयी.इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया.इस विवाद को लेकर मधेपुरा थाना में अलग-अलग मामले भी दर्ज कराये गये.बताया गया कि 2 अगस्त की घटना से शुरू हुई कार्रवाई पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त 2026 की शाम करीब आठ बजे मठाही पुलिस शिविर में डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली कि मठाही गांव में एक बच्ची की मां ने कुछ दवा खा ली है और वह बेहोश हो गयी है. सूचना मिलते ही डायल-112 पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौके पर पहुंचे. महिला सिपाही रिंकू कुमारी भी अपने पति के साथ सदर अस्पताल मधेपुरा इलाज के लिए पहुंची.इसके बाद 3 अगस्त को रिंकू कुमारी अपने ससुराल मठाही गांव पहुंची, जहां उसके पहुंचने के बाद सड़क जाम और विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगी. पुलिस के अनुसार, मठाही शिविर प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तथा रिंकू कुमारी, उसके पति रूपेश कुमार रूपा और प्रीति कुमारी को तत्काल मठाही पुलिस शिविर लाया गया.
पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान रिंकू कुमारी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया और पुलिस पदाधिकारी को कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाया. इस संबंध में मधेपुरा थाना में कांड संख्या 799/26 दर्ज किया गया.
साइबर थाना में भी प्राथमिकी—
रिंकू कुमारी ने मधेपुरा पुलिस और वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर गलत, भ्रामक और तथ्यहीन आरोप लगाते हुए कई वीडियो तैयार किये. इन वीडियो को सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से वायरल करने का आरोप भी उस पर लगाया गया है.
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में मधेपुरा साइबर थाना कांड संख्या 37/26, दिनांक 17 अगस्त 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 308(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(c) के तहत दर्ज किया गया.