पटना न्यूज़: बिहार सरकार ने जारी की गर्ल्स हॉस्टल के लिए सख्त गाइडलाइन

पटना, पटना में NEET छात्रा के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद बिहार सरकार ने सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।
��वार्डन से CCTV तक – ये हैं नए नियममहिला वार्डन अनिवार्य: सभी हॉस्टल में 24×7 महिला वार्डन तैनात होंगी।
�CCTV कवरेज: मुख्य गेट, गलियारे और डाइनिंग एरिया में कैमरे लगाना जरूरी। 30 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखनी होगी।
�स्टाफ वेरिफिकेशन: वार्डन, गार्ड, रसोइया-सबका पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
�विजिटर रजिस्टर: हर आने-जाने वाले का नाम, मोबाइल और आधार दर्ज होगा।
�पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह बंद – आवासीय क्षेत्र में कोई पुरुष नहीं घुस सकेगा। मजबूत ताले, जालीदार खिड़कियां और पर्याप्त लाइटिंग भी जरूरी।
��पंजीकरण और सजा का प्रावधानसभी हॉस्टल जिला मजिस्ट्रेट के पास पंजीकृत होंगे। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 112 हेल्पलाइन और अभय ब्रिगेड से तत्काल संपर्क संभव।
��नीतीश सरकार का बड़ा कदममुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में छात्राओं की सुरक्षा बढ़ेगी
