मधेपुरा : घूस लेते और शराब पीते जमादार का वीडियो वायरल, विभाग में मचा हड़कंप
। बिहार में शराबबंदी को नौ साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके शराब और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना अब भी चुनौती बना हुआ है। मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।यहां शंकरपुर थाना में तैनात जमादार उत्तम कुमार मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे एक पीड़ित से घूस लेते तथा वर्दी में शराब और मटन का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो में जमादार उत्तम मंडल एक पीड़ित राहुल कुमार से रुपये लेते हुए कह रहे हैं कि अब “मुख्यालय का रेट बढ़ गया है, दो या पांच हजार नहीं, सीधे बीस-पच्चीस हजार लिए जाते हैं।” वीडियो में वे खुले तौर पर शराब पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।पीड़ित का आरोपपीड़ित राहुल कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में शंकरपुर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने उनके घर छापेमारी कर उनके किराना दुकान का सामान जब्त कर लिया और उसे चोरी का बताया। साथ ही, झूठे आरोप में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उनका आरोप है कि जब्त की गई नकदी पुलिस ने अपने पास रख ली और उसे जप्ती सूची में नहीं दिखाया।राहुल कुमार का कहना है कि सामान छुड़वाने के बदले उनसे बार-बार पैसे की मांग की जाती रही। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया, मगर कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में न्यायालय के आदेश पर सामान की पहचान परेड कराई गई, जिसमें एक अनजान व्यक्ति को मालिक बना दिया गया। बाद में उसने शपथ-पत्र में कहा कि उसका इस सामान से कोई संबंध नहीं है।पीड़ित को मिल रही धमकियांराहुल कुमार ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद उन्हें धमकी दी जा रही है कि इसे वायरल करने पर जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।आरोपी का पक्षवहीं, आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जमादार उत्तम कुमार मंडल ने कहा कि वे विधिसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें शराब या घूस के वीडियो की कोई जानकारी नहीं है।इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उच्चाधिकारियों ने वीडियो की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
द उजाला टाइम्स न्यूज़ इस वायरल वीडियो का पुष्टि नहीं करता।
